पेट्रोल पंपों पर गैस सिलेंडर बेचने की अनुमति पूरे देश में
मुख्य संवाददाता: पेट्रोलियम मंत्रालय ने सोमवार को करीब 5 किलो के रसोर्इ गैस सिलेंडर को पूरे देश में पेट्रोल पंपों पर बेचे जाने की अनुमति दे दी हैं। शुरूआत में परियोजना के तौर पर यह योजना केवल चार शहरों में ही
चलार्इ जा रही थी, लेकिन मंत्रालय द्वारा एक बयान में कहा गया कि, पेट्रोलियम मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने सरकारी तेल वितरण कंपनियों के पेट्रोल स्टेशनों पर केवल 5 किलो के गैर सबिसडी वाले गैस सिलेंडरों की बिक्री का दायरा अन्य शहरों में भी बढ़ाए जाने की मंजूरी दे दी गर्इ हैं। विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में फिलहाल आदर्श चुनाव आचार संहिता की अवधि समाप्त होने के बाद यह योजना लागू की जाएगी। मोइली द्वारा यह योजना 5 अक्टूबर को बेंगलुरू में लागू की गर्इ थी, लेकिन अब मुंबर्इ, कोंलकाता, चेन्नर्इ, तथा बेंगलुरू में केवल चुने हुए ही पेट्रोल पंपों पर इनके बेचे जाने की मंजूरी दी गर्इ थी। यह सिलेंडर बाजार के मूल्य पर ही बेचे जाएगें, जो मौजूदा सबिसडी दर का दोगुना होगा। दिल्ली, राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में नवंबर और दिसंबर में चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यह योजना अभी लागू नहीं होगी। इस योजना द्वारा 5 किलो वाला सिलेंडर पहली बार खरीदने वाले को 1,000 रूपये तथा कर का भुगतान अलग से करना होगा। रेगुलेटर की कीमत 250 रूपये अलग से होगी।
मुख्य संवाददाता: पेट्रोलियम मंत्रालय ने सोमवार को करीब 5 किलो के रसोर्इ गैस सिलेंडर को पूरे देश में पेट्रोल पंपों पर बेचे जाने की अनुमति दे दी हैं। शुरूआत में परियोजना के तौर पर यह योजना केवल चार शहरों में ही
चलार्इ जा रही थी, लेकिन मंत्रालय द्वारा एक बयान में कहा गया कि, पेट्रोलियम मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने सरकारी तेल वितरण कंपनियों के पेट्रोल स्टेशनों पर केवल 5 किलो के गैर सबिसडी वाले गैस सिलेंडरों की बिक्री का दायरा अन्य शहरों में भी बढ़ाए जाने की मंजूरी दे दी गर्इ हैं। विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में फिलहाल आदर्श चुनाव आचार संहिता की अवधि समाप्त होने के बाद यह योजना लागू की जाएगी। मोइली द्वारा यह योजना 5 अक्टूबर को बेंगलुरू में लागू की गर्इ थी, लेकिन अब मुंबर्इ, कोंलकाता, चेन्नर्इ, तथा बेंगलुरू में केवल चुने हुए ही पेट्रोल पंपों पर इनके बेचे जाने की मंजूरी दी गर्इ थी। यह सिलेंडर बाजार के मूल्य पर ही बेचे जाएगें, जो मौजूदा सबिसडी दर का दोगुना होगा। दिल्ली, राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में नवंबर और दिसंबर में चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यह योजना अभी लागू नहीं होगी। इस योजना द्वारा 5 किलो वाला सिलेंडर पहली बार खरीदने वाले को 1,000 रूपये तथा कर का भुगतान अलग से करना होगा। रेगुलेटर की कीमत 250 रूपये अलग से होगी।

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